Delhi में बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियां बैन, पकड़े जाने पर ₹20,000 जुर्माना
Delhi सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध शुक्रवार से प्रभावी है और इसे चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP-III) के तहत लागू किया गया है।
सरकार के आदेश के अनुसार, यह कदम दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194(1) के तहत ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली में 3 लाख से अधिक BS-IV डीजल वाहन
दिल्ली में BS-III पेट्रोल वाहनों की संख्या दो लाख से अधिक है, जबकि BS-IV डीजल वाहनों की संख्या तीन लाख से अधिक है। इन वाहनों पर प्रतिबंध से सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन की मजबूती की कमी है। दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल बसें भी पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रही हैं।
इस प्रतिबंध के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल मानक के हल्के मोटर वाहन (LMVs) दिल्ली में नहीं चल पाएंगे। साथ ही, दिल्ली में BS-III मानक या उससे कम मानक वाले डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों पर रोक
दिल्ली में बाहर से आने वाले BS-III और उससे कम मानक वाले डीजल चालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCVs) के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। केवल आवश्यक सामान और सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। इसके अलावा, NCR राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है, सिवाय उन बसों के जो इलेक्ट्रिक, CNG, या BS-VI डीजल पर चलती हैं।
GRAP-III के तहत अन्य प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद शुक्रवार सुबह 8 बजे से GRAP-III लागू किया गया। इसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकना है।
GRAP-III के तहत निर्माण कार्य, खुदाई और भराई के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियां, बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य, और किसी भी प्रकार के मलबे के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
GRAP के चार चरण
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए GRAP को चार चरणों में विभाजित किया गया है:
- चरण I: ‘खराब’ (AQI 201-300)
- चरण II: ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400)
- चरण III: ‘गंभीर’ (AQI 401-450)
- चरण IV: ‘गंभीर प्लस’ (AQI 450 से ऊपर)
2020 से पहले पंजीकृत चार पहिया वाहन प्रतिबंधित
इस प्रतिबंध के तहत, 1 अप्रैल 2010 से पहले पंजीकृत BS-III पेट्रोल वाहन और 1 अप्रैल 2020 से पहले पंजीकृत BS-IV डीजल वाहन दिल्ली में नहीं चल पाएंगे।
परिवहन विभाग ने प्रदूषणकारी वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए 114 टीमों को तैनात किया है। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहनों और सरकारी कार्यों में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता और AQI
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) वर्तमान में ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है। इसके कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण का यह स्तर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक है।
जनता की समस्याएं और समाधान
दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है। पर्यावरण अनुकूल बसों की कमी और निजी वाहनों पर प्रतिबंध के कारण लोग आवागमन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।
सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए अधिक CNG और इलेक्ट्रिक बसें चलाए। इसके साथ ही, मेट्रो सेवाओं की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए।
सरकार का उद्देश्य
दिल्ली सरकार का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है। यह प्रतिबंध और GRAP-III के अन्य उपाय शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।
BS-III और BS-IV वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का यह निर्णय दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, इसके साथ ही, सरकार को सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लोगों को वैकल्पिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में भी तेजी से काम करना होगा।
यह प्रतिबंध न केवल दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।