Haryana Solar Pump Yojana: किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर से योजनाओं को लांच करते रहती है। ऐसे ही किसानों को कृषि में सिंचाई के लिए हरियाणा सोलर पंप योजना (Haryana Solar Pump Yojana) को लांच किया गया है।
इस योजना के माध्यम से हरियाणा के किसान सोलर पंप स्थापित करने के लिए 75% की सब्सिडी सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश के ऐसे किसानों, जो डीजल पंप से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर देने का निर्णय लिया है। सोलर पंप लगवाने के लिए गुरूवार 11 जुलाई से से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रार्थी गुरूवार 11 जुलाई से 25 जुलाई सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक saralharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
एडीसी एवं मुख्य परियोजना अधिकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग रेवाड़ी अनुपमा अंजलि ने जानकारी देते हुए किसानों से आह्वान किया कि वे हरियाणा सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि डीजल पंप से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने स्पष्टï किया कि गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जांएगे।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व लैंड होल्डिंग के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान अपने खेत के आकार, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन कर सकते हैं। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकी पम्प स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।
जानिए नियम एवं शर्ते :
ये सिस्टम केवल उन्ही किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत मे जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों।
डार्क जोन के लिए नोटिफाईड क्षेत्र में नए ट्यूबवेल पर सोलर पम्प नहीं दिया जा सकता यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा।
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज : Haryana Solar Pump Yojana
- परिवार पहचान पत्र।
- आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो।
- आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो।
- आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।
- हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर
- 100 फीट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
- सोलर पम्प की स्कीम 2024-25 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट hareda.gov.in पर जाएं।
हरियाणा सोलर पंप योजना के लाभ एवं विशेषताएं
हरियाणा की सोलर पंप योजना की विशेषताएं एवं लाभ
राज्य के किसानों को सोलर पंप खरीदने पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 75% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना में 3 HP, 5 HP, 7.5 HP एवं 10 HP (अश्वशक्ति) के सोलर पंप स्थापित किए जाते हैं। 3 HP से 10 HP तक के सोलर पैनल की स्थापना पर ही 75% सब्सिडी किसानों को प्रदान की जाती है।
सोलर पंप को स्थापित करने में अधिक खर्चा भी नहीं होता है, एवं फ्री में बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है।
राज्य में कृषि की तकनीकों में इस प्रकार सुधार आएगा, कृषि विकसित होगी। जिस से किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
हरियाणा राज्य में जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को कम करके पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास इस योजना से किया जा रहा है।