Haryana news : हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को पांच लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाएं
मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत हरियाणा सरकार ने महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में सहयोग देने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को छोटे उद्यम शुरू करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर प्रदान करना है।
योजना के तहत, यदि महिलाएं समय पर अपनी ऋण की किस्तें चुकाती हैं, तो हरियाणा सरकार की महिला विकास निगम तीन साल तक 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। यह न केवल महिलाओं को आर्थिक लाभ देगा बल्कि उन्हें नियमित रूप से किस्तें चुकाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।
ऋण के लिए क्या हैं शर्तें?
हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक परमजीत कौर ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
- पारिवारिक आय सीमा: आवेदनकर्ता महिला के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदनकर्ता की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पिछले ऋण का भुगतान: आवेदनकर्ता किसी पूर्ववर्ती ऋण की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए।
यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है जो छोटे व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहती हैं।
किन व्यवसायों के लिए मिलेगा ऋण?
मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
- परिवहन वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, छोटे मालवाहक वाहन, ई-रिक्शा, टैक्सी।
- सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं से जुड़े व्यवसाय जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी शॉप।
- घरेलू उत्पाद निर्माण जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, बेकरी उत्पाद, बिस्किट निर्माण।
- हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग जैसे हैंडलूम, बैग निर्माण, टिफिन सेवा, मिट्टी के बर्तन (मटका) आदि।
इन व्यवसायों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है:
- आवेदन फॉर्म।
- राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- निवास प्रमाण पत्र।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र।
इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदनकर्ता को योजना का लाभ मिलेगा।
कैसे करें आवेदन?
मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उठाने के लिए, महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। यह कार्यालय सिरसा के बैंक कॉलोनी, सिहाग अस्पताल गली में स्थित है। इसके अतिरिक्त, आवेदनकर्ता टेलीफोन नंबर 01666-244050 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
महिलाओं के लिए योजना का महत्व
हरियाणा सरकार की यह योजना राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
- आर्थिक सशक्तिकरण: योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने परिवार की आय में योगदान दे सकेंगी।
- सामाजिक स्थिति में सुधार: महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने पर उनके सामाजिक अधिकार भी मजबूत होंगे।
- पर्यावरणीय लाभ: कई व्यवसाय जैसे ई-रिक्शा और हस्तशिल्प पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जो हरित विकास को बढ़ावा देंगे।
सरकार का उद्देश्य और प्रयास
हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने। इस योजना के तहत महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता दी जाएगी, बल्कि उन्हें उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।
महिलाओं की प्रतिक्रियाएं
राज्य की महिलाओं ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की है। उनका मानना है कि यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार का महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। यह योजना न केवल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारने में मदद करेगी।
हरियाणा सरकार का यह प्रयास समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण बनेगा और राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।