Caste Certificate: हरियाणा में इन लोगों को फिर से बनवाना होगा जाति प्रमाण पत्र, जानिए क्यों

नायाब सिंह सैनी

Caste Certificate: जाति प्रमाणपत्र कई सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। बिना जाति प्रमाणपत्र के कई सरकारी काम रुक जाते हैं, खासकर जब किसी व्यक्ति को आरक्षण या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो। हरियाणा में कुछ जातियों के लिए जाति प्रमाणपत्र को फिर से बनवाना अनिवार्य किया गया है।

 

पहले जिन जातियों के लिए एससी प्रमाणपत्र जारी किया गया था, अब उन्हीं जातियों को डीएससी (डिवाइडेड सीनियर कैटेगरी) प्रमाणपत्र बनवाना होगा, क्योंकि अब एससी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है।

कौन-कौन सी जातियाँ फिर से बनवाएँगी जाति प्रमाणपत्र

हरियाणा में जिन जातियों को अब फिर से जाति प्रमाणपत्र बनवाना होगा, उनकी सूची निम्नलिखित है:

  • धनक
  • बामिक
  • बंगाली
  • ब्रार, बुरार, ब्रार
  • बटवाल, बारवाला
  • बावरिया, बावरिया
  • बजिगर
  • भांजड़ा
  • चानल
  • दागी
  • दरीन
  • देहा, धाय, धिया
  • धर्मी
  • धोघरी, धंगरी, सिग्गी
  • दुमना, महाशा, डूम
  • गागरा
  • गांधीला, गांधील गोंडोला
  • कबीरपंथी, जुलाहा
  • खटिक
  • कोरी, कोली
  • मरीजा, मरेचा
  • मज़हबी, मज़हबी सिख
  • मेघ, मेघवाल
  • नट बाड़ी
  • ओद
  • पासी
  • पेरना
  • फेरेरा
  • संहाई
  • संहाल
  • संसी, भेदकुट, मनेश
  • संसोई
  • सपेला, सपेरा
  • सरेरा
  • सिकलिगर, बैरिया
  • सिरकीबंद

जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद ही जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यह दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:

  1. आधार कार्ड – व्यक्ति का पहचान प्रमाण
  2. राशन कार्ड – परिवार की पहचान और पते का प्रमाण
  3. वोटर आईडी – मतदाता पहचान पत्र
  4. स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (अफिडेविट) – जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र
  5. पासपोर्ट साइज फोटो – हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
  6. मोबाइल नंबर – संपर्क के लिए मोबाइल नंबर
  7. ईमेल पता – संपर्क के लिए ईमेल आईडी

जाति प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया

जाति प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया में आपको संबंधित जिला कार्यालय या उपमंडल कार्यालय में आवेदन देना होता है। आवेदन पत्र में सभी व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज़ों की प्रति जमा करनी होती है। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है और इसके बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यदि कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए आपको पुनः आवेदन करना पड़ सकता है।

जाति प्रमाणपत्र हरियाणा के नागरिकों के लिए आवश्यक दस्तावेज है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। अब कुछ जातियों को एससी प्रमाणपत्र की जगह डीएससी प्रमाणपत्र बनवाना होगा। इसके लिए उपर्युक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया समय और प्रयास ले सकती है, लेकिन यह भविष्य में सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण है।