Haryana News: हरियाणा में लाल डोरा के तहत भूमि के मालिकों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। राज्य सरकार ने लाल डोरा में आने वाले भूमि मालिकों को मालिकाना हक देने की योजना बनाई है। इस दिशा में लाभार्थियों की पहचान का काम शुरू हो चुका है।
लाल डोरा भूमि के लिए चार सदस्यीय समिति करेगी काम
नगर निगम द्वारा जल्द ही चार सदस्यीय समितियों का गठन किया जाएगा, जो लाल डोरा क्षेत्र की जमीनों पर कब्जा रखने वाले लोगों की रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
समिति की रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा लाभ
समिति की रिपोर्ट के आधार पर, लाल डोरा में रहने वाले लोगों को सरकार की योजना के तहत शर्तों और नियमों के अनुसार मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। नगर आयुक्त नीरज ने मंगलवार को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की कि लाल डोरा के भूमि मालिकों को सरकार की इस योजना का लाभ मिले। इस उद्देश्य से नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
लाल डोरा भूमि की पहचान के लिए चार सदस्यीय समिति बनेगी
लाल डोरा क्षेत्र में मालिकाना हक योजना को लागू करने के लिए, जिला नगर आयुक्त ने सभी नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के लिए वार्ड समितियों का गठन जल्द पूरा करें।
इन वार्ड समितियों में संबंधित वार्ड के पार्षद या पूर्व पार्षद को अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही नगर निगम, नगर परिषद, या नगरपालिका का एक अधिकारी और उस वार्ड के दो सम्मानित व्यक्ति शामिल किए जाएंगे। यह चार सदस्यीय समिति लाल डोरा के तहत आने वाली संपत्तियों की पहचान और उनका सीमांकन करने का काम करेगी।
योजना की जानकारी वार्डों में बांटी जाएगी
जिला नगर आयुक्त ने नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्रों में लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों की जानकारी देने के लिए 15 दिनों के नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने यह आदेश भी दिए कि संपत्ति कर बिल, उसके नोटिस और दावों और आपत्तियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची वार्डों में वितरित की जाए।
जहां संपत्ति मालिक उपलब्ध नहीं हैं, वहां संपत्ति कर बिल चस्पा करने और उनकी तस्वीरें लेने का निर्देश दिया गया है। नोटिस को पंचायत घर या चौपाल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाएगा, ताकि लाभार्थियों तक जानकारी पहुंच सके।
लाल डोरा भूमि मालिकों को मिलेगा संपत्ति प्रमाणपत्र
सूत्रों के अनुसार, अब लाल डोरा के भूमि मालिकों को संपत्ति प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। इससे उन्हें भूमि का मालिकाना हक मिलेगा और वे अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से दर्ज करा सकेंगे।
दावे और आपत्तियों के लिए रजिस्टर तैयार होगा
जिला नगर आयुक्त ने अधिकारियों को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) के SOP फॉर्मेट-वन के अनुसार लाल डोरा में दावे और आपत्तियों के लिए एक रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। इन दावों और आपत्तियों को 30 दिनों के भीतर निपटाना होगा।
दावे और आपत्तियों का निपटारा और सूची का प्रकाशन
दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद, तैयार की गई सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए नगर निकाय में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यह प्रक्रिया भूमि मालिकों को कानूनी मान्यता देने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
लाल डोरा योजना का महत्व
लाल डोरा भूमि में मालिकाना हक प्रदान करने की योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे उन भूमि मालिकों को राहत मिलेगी, जो अब तक भूमि के मालिकाना हक के अभाव में समस्याओं का सामना कर रहे थे।
समाज और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव
इस योजना के माध्यम से, भूमि मालिकों को कानूनी मान्यता मिलने से उन्हें अपनी संपत्तियों पर स्वामित्व के अधिकार मिलेंगे। इससे समाज में समानता और अधिकारों का विकास होगा। इसके अलावा, भूमि का मालिकाना हक मिलने से वे अपनी संपत्ति का उपयोग ऋण लेने या अन्य वित्तीय लेनदेन के लिए कर सकेंगे।
हरियाणा सरकार की लाल डोरा क्षेत्र के भूमि मालिकों को मालिकाना हक देने की योजना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली है। इससे भूमि मालिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से समाज में आर्थिक और सामाजिक सुधार होगा। लाल डोरा भूमि मालिकों के लिए यह खुशखबरी उनके संघर्षों का अंत करेगी और उनके बेहतर भविष्य की नींव रखेगी।