हरियाणा रोडवेज बस में हैप्पी कार्ड पर सफर के दौरान साथ रखनी होगी ये ID, वरना लेनी पड़ेगी टिकट
Happy Card: Happy Card धारकों को हरियाणा रोडवेज ने एक बडा झटका दिया है। अब वे केवल कार्ड से फ्री में यात्रा नहीं कर सकेंगे। यात्रा के लिए कार्ड Happy Cardके साथ आधार कार्ड दिखाना जरूरी कर दिया है।
बता दे कि हरियाणा की रोडवेज बसों (Haryana Roadways) में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बडी राहत भरी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 1 लाख 80 हजार रूपए सालाना आमदनी वाले परिवारों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अब एक ओर नया नियम लागू (New Rule in Haryana ) कर दिया गया है।
आधार कार्ड दिखाना हुआ जरूरी: रोडवेज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि Happy Card पर चल रहे फर्जीवाड़े से विभाग को आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसी लिए अब इस कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड भी दिखाना जरूरी कर दिया है।
ऐसे पात्र परिवारों को हैप्पी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो एक साल में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अब परिवहन विभाग के सामने इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करने के मामले सामने आए हैं। यानि फर्जी कार्ड भी सामने आए है।
रोडवेज बस में Happy Card लेकर सफर करने वाले लोग सावधान हो जाएं। आधार कार्ड दिखाए बिना अब हैप्पी कार्डधारक का परिचालक टिकट नहीं काटेगा। दरअसल, दूसरे के हैप्पी कार्ड पर सफर करने वाले लोगों पर रोक लगाने के लिए रोडवेज विभाग ने ऐसा कदम उठाया है।
केवल 238 रूपए में बनता है Happy Card
पात्र व्यक्ति को हैप्पी कार्ड के लिए खुद से या किसी अटल सेवा केंद्र से परिवार पहचान के पत्र के आधार पर आवेदन करना होगा। जिन पात्रों का हैप्पी कार्ड बन जाता है, उनसे विभाग द्वारा फोन या संदेश के माध्यम से संपर्क किया जाता है।
उन्होंने बताया कि एक हैप्पी कार्ड के लिए 50 रूपए शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। अतिरिक्त कार्ड के लिए 109 रूपए देने होते हैं, जबकि रखरखाव के लिए 79 रूपए का वार्षिक शुल्क लिया जाता ह।
करना होगा वैरिफाई: इसके बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर वेरीफाई करवाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हैप्पी कार्ड जारी किया जाता है। यह केवल सीमित आय वाले ही बनावा सकते है।
सावधान अब ये यात्री नहीं कर सकेगे फ्री यात्रा
विभाग ने आदेश दिया है कि हैप्पी कार्ड पर बसों में सफर करने के दौरान यात्रियों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। यदि किसी हैप्पी कार्ड धारक के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे टिकट लेना पड़ेगा। हैप्पी कार्ड की सुविधा का गलत इस्तेमाल करने के मामले सामने आने पर परिवहन विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया है।