Supreme Court: यूपी 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती के लिए नई सूची जारी करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस मामले में आज सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई होगी। यह मामला अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
इस केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष हुई थी और तब से इस पर लगातार तारीखें दी जा रही हैं। दिवाली से पहले इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 नवंबर को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अब यह सुनवाई आज होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच करेगी।
मामला क्या है?
यूपी सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती की परीक्षा जनवरी 2019 में आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद कटऑफ के अनुसार उम्मीदवारों को नौकरियां दी गईं। सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 67.11% था जबकि ओबीसी के लिए कटऑफ 66.73% था।
दरअसल, इस भर्ती में उम्मीदवारों का कहना है कि 19 हजार सीटों पर भर्ती में गड़बड़ी हुई है। उनका दावा है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन केवल 3.86% आरक्षण दिया गया। इसी तरह, एससी वर्ग को 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन केवल 16.6% आरक्षण दिया गया।
इस मामले में उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। हाईकोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी और अब इस मामले में सुनवाई होनी है।
छात्रों का आरोप है कि ओबीसी को 27% आरक्षण का कोटा है, जबकि केवल 3.86% आरक्षण दिया गया। एससी वर्ग का कोटा 21% है, लेकिन केवल 16.6% उम्मीदवारों को ही नौकरी दी गई।
यूपी शिक्षक भर्ती मामले की समयरेखा
- 5 दिसंबर 2018: 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई।
- 6 जनवरी 2019: भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 4.10 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
- 12 मई 2020: यूपी 69000 शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित किया गया। इसमें 1.47 लाख उम्मीदवार पास हुए। सामान्य वर्ग का कटऑफ 67.11% और ओबीसी का कटऑफ 66.73% रहा।
- मई 2020: आरक्षण नियमों का पालन न होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की गई।
- 13 मार्च 2023: सिंगल बेंच ने मेरिट सूची पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया और आरक्षण नियमों पर भी टिप्पणी की।
- 13 अगस्त 2024: हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट सूची जारी करने का आदेश दिया।
- 9 सितंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ बेंच के फैसले पर रोक लगा दी।
उम्मीदवारों की उम्मीदें और आगे की राह
इस मामले में आज की सुनवाई से हजारों चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके करियर और भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। यदि कोर्ट आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर उम्मीदवारों की बात मानता है, तो इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव संभव हैं।
अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस विवादास्पद भर्ती मामले में क्या रुख अपनाता है और इसके आधार पर यूपी शिक्षक भर्ती के हजारों उम्मीदवारों का भविष्य कैसे निर्धारित होगा