Supreme Court: मांगों को लेकर Delhi आने के लिए 13 फरवरी से किसान Haryana Punjab के बार्डर डटे हुए है। Haryana की ओर से बेरिकेट लगाए हुए ताकि वह दिल्ली नहीं आ सके। बुधवार को हुई सुनवाई में SC ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं।
बता दे कि Haryana Govt. द्वारा Supreme Court में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे एक सप्ताह के अंदर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेट्स हटाने के लिए आदेश दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने साफ कहा किसानों पूछा जाए कि दिल्ली क्यों आना चाहते है। उनके मांगो पर विचार किया जाना चाहिए।Supreme Court
शंभू बॉर्डर खोले जाने को लेकर SC Court बुधवार को हुई सुनवाई में Haryana – Punjab govt. को यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी शंभू बॉर्डर को नहीं खोला जाएग।
काफी दिनों से डेरा डाले हुए हैं किसान
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर उचित निर्देश लिए जाएं। शंभू Border पर स्थिति को और ज्यादा खराब होने से रोकने के लिए पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने देंISupreme Court
तटस्थ मध्यस्थ की है जरूरत- Supreme Court
सुनवाई SC न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही थीI सुनवाई के दौरान SC कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक तटस्थ मध्यस्थ की जरूरत है जो किसानों और सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके